राइटर-प्रोड्यूसर विंटा नंदा के दिग्गज एक्टर आलोक नाथ पर लगाए कथित रेप का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुंबई की कोर्ट ने आलोक नाथ के विंटा नंदा पर लगाए मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। साथ ही इस मामले पर अंतरिम आदेश देने से भी मना कर दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने विंटा नंदा को आलोक नाथ के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर टिप्पणी करने पर भी रोक नहीं लगाई है। Also Read - दुष्कर्म के आरोपों से मैला हो चुका है इन एक्टर्स का दामन, किसी ने नौकरानी तो किसी ने बहन पर डाली थी बुरी नजर
ऐसे में ये विंटा नंदा के लिए एक बड़ी राहत है। बता दें कि ये मामला दो दशक पुराना है जब एक टीवी सीरियल 'तारा' के दौरान कथित रुप से एक्टर आलोक नाथ ने शराब के नशे में धुत विंटा नंदा के साथ रेप किया था।
इस मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई कोर्ट ने आलोक नाथ के वकील से कहा कि दायर किए गए मुकदमें में कई तकनीकी दिक्कतें है और इसमें सुधार की जरुरत है। इस दौरान आलोक नाथ के वकील ने कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें अदालत में हाजिर होने से छूट दी जाए। जिस पर बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो मुख्य इंसान हैं जिस पर कोर्ट में उनका हाजिर होना जरुरी है। इस पर कोर्ट ने भी नाराजगी जताते हुए आलोक नाथ को अदालत में रहने को कहा और 25 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में उन्हें हाजर होने के निर्देश दिए हैं। Also Read - Siblings Day 2022: दिशा वकानी-मयूर वकानी समेत टीवी इंडस्ट्री के ये कलाकार रियल लाइफ में हैं भाई-बहन
बता दें कि इस मामले में राइटर प्रोड्यूसर विंटा नंदा ने 19 साल बाद पुलिस में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। विंटा नंदा ने इस मामले का खुलासा मीटू मूवमेंट के दौरान किया था। विंटा ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती बताते हुए ये खुलासा किया था। Also Read - रियल लाइफ में भाई-बहन हैं TV इंडस्ट्री के ये कलाकार
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