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5 करोड़ का लोन... 6 महीने की जेल... कौन सी है वो फिल्म? जिसके लिए राजपाल यादव ने लिया रिस्क, जानें मूवी का बजट और कमाई

Rajpal Yadav Movie: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को लोन का पैसा ना चुकाने के मामले में तिहाड़ जेल भेज गया है. आइए जानते है कि वो कौन सी फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया था.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 10, 2026 7:42 PM IST

5 करोड़ का लोन... 6 महीने की जेल... कौन सी है वो फिल्म? जिसके लिए राजपाल यादव ने लिया रिस्क, जानें मूवी का बजट और कमाई

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) ने बेहतरीन अदाकारी से लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. फिल्मों में उनके कॉमेडी रोल को काफी पसंद किया गया है. फिलहाल, राजपाल यादव इन दिनों मुसीबतों से घिरे हुए हैं. दरअसल, एक्टर को चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल की सजा काटनी पड़ रही है. हालांकि, उनकी आर्थिक मदद के लिए सोनू सूद समेत कई हस्तियों ने हाथ बढ़ाया है. आइए जानते हैं कि राजपाल यादव का ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था और किस कारण से उन्हें लोन लिया था.

राजपाल यादव को वापस करने थे 8 करोड़ रुपये

राजपाल यादव ने साल 2010 में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. बताया जाता है कि राजपाल यादव और कंपनी के बीच डील हुई वह ब्याज के साथ 8 करोड़ रुपये वापस करेंगे. एक्टर ने इस रकम से फिल्म 'अता पता लापता' बनाई थी. फिल्म में आशुतोष राणा, विजय राज, ओमपुरी, मनोज जोशी समेत कई बड़े स्टार्स को कास्ट किया गया था. साल 2012 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई. इसका नतीजा हुआ कि राजपाल यादव कर्ज डूब गए. फिल्म 'अता पता लापता' के कलेक्शन पर नजर डालें तो बताया जाता है कि इसे 11 करोड़ रुपये में बनाया गया था. इस फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 38 लाख रुपये तो और वर्ल्डवाइड कमाई 42 लाख रुपये हुई थी. इस तरह से राजपाल को तगड़ा नुकसान हुआ था.

राजपाल यादव के दिए गए चेक हुए बाउंस

मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे वापस नहीं किए. यहां तक कि उनके दिए गए चेक बाउंस हो गए. इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा और साल 2013 में राजपाल यादव को 4 दिन जेल में भी गुजारने पड़े थे. साल 2018 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई थी लेकिन उन्हें 3.5 लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी. इसके साथ ही एक्टर को आदेश दिए गए कि प्रति चेक 1.6 करोड़ रुपये हर्जाना के तौर पर शिकायतकर्ता को देंगे. लेकिन वह तय समय पर वापस नहीं कर सके. राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चार फरवरी को पेश होने के लिए कहा लेकिन वह नहीं पहुंचे. इसके बाद उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया. इस पर एक्टर के वकील की ओर से सरेंडर के आदेश को निरस्त करने के लिए कहा गया कि वह रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं. लेकिन जज ने राजपाल यादव को राहत देने से मना कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.