Shilpa Shetty And Raj Kundra Fraud Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) की 60 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने इस मामले में एक्ट्रेस को एक और बड़ा झटका दिया. कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को विदेश यात्रा के लिए राहत देने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि, अगर आपको विदेश जाना है तो पहले अप्रूवर बनिए. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.
दरअसल, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने लुक आउट नोटिस (LOC) जारी किया हुआ है. इसी LOC को रद्द करने की मांग करते हुए शिल्पा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्हें एक यूट्यूब इवेंट के लिए विदेश जाना था. लेकिन कोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, अगर वह विदेश जाना चाहती हैं, तो उन्हें पहले 'अप्रूवर' बनना होगा.
गौरतलब है कि, इसके पहले हुई सुनवाई में कहा गया था कि पहले वह 60 करोड़ रुपए दें, तभी सुनवाई होगी, लेकिन एक्ट्रेस ने इस भुगतान से साफ इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं शिल्पा शेट्टी ने हाईकोर्ट में दावा किया कि उनके पति राज कुंद्रा की कंपनी से उनका कोई लेना-देना नहीं है. वह अपने आप को इस पूरे मामले से अलग बता रही हैं. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शिल्पा को 16 अक्टूबर तक लिखित में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि, अगर वह सच में कंपनी से कोई संबंध नहीं रखती हैं, तो अपने पति राज कुंद्रा से भी यह बात हलफनामे में दर्ज करवाएं. बता दें कि, मुंबई पुलिस की EOW ने इस धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों को आरोपी बनाया है. कोर्ट के इस नए आदेश के बाद अब शिल्पा के लिए विदेश जाना मुश्किल हो गया है, जब तक कि वह कोर्ट की शर्त नहीं मान लेंती. अब देखना यह होगा कि 16 अक्टूबर को हलफनामा दाखिल करने के बाद कोर्ट का अगला फैसला क्या होता है.